पंजाब

एकम सिंह ढिल्लो हत्याकांड में पटना को हुई उम्र कैद

आठ साल पुराने मामले अब हुई सुनवाई , हत्या सूट मिटने और आर्म एक्ट के तहत दोषी करार

मोहाली | करीब आठ वर्ष पुराने चर्चित एकम सिंह ढिल्लों हत्याकांड में मोहाली की एक अदालत(एकम सिंह ढिल्लो) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सीरत कौर ढिल्लों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या, सबूत मिटाने और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए कुल 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत सीरत कौर को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के आरोप में तीन वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी तीन वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया। अदालत के निर्देशानुसार संबंधित कानूनी प्रावधान लागू होंगे।

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