Punjab:पंजाब के लुधियाना में फूड सेफ्टी को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के एक आउटलेट को फूड पॉयजनिंग मामले में दोषी ठहराया है और पीड़ित उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने संबंधित आउटलेट से हॉट विंग्स, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज का सेवन किया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जांच में सामने आया कि उसे फूड पॉयजनिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग का रुख किया।
सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। जांच के आधार पर यह पाया गया कि उपभोक्ता को परोसे गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिससे उसकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी आधार पर आयोग ने इसे “सेवा में कमी” माना।
अपने फैसले में आयोग ने KFC आउटलेट को पीड़ित उपभोक्ता को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी खाद्य सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराए।
इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो फूड सेफ्टी मानकों को लेकर सख्ती का संकेत देता है।




