चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने एक निर्णय में कहा कि भारत में अस्थायी या स्थायी रूप से रहने वाली कोई भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अदालत से राहत पाने की हकदार है, भले ही उसका पति (husband ) देश से बाहर रहता हो. जस्टिस एस. ...
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