पंजाब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद मिली नई जिम्मेदारी, तीन दशक से अधिक का कानूनी अनुभव और कई चर्चित मामलों में अहम फैसले।

चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक प्रशासन को सुचारु बनाए रखने के लिए जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद की गई है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह नियुक्ति की है। जस्टिस मिश्रा नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक इस पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे।

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा जुलाई 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर आए थे। इससे पहले वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यभार ग्रहण किया था।

16 नवंबर 1968 को जन्मे जस्टिस मिश्रा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक (ऑनर्स) की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर से विधि की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1993 में अधिवक्ता के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की।

करीब तीन दशकों से अधिक के कानूनी अनुभव के दौरान उन्होंने सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों में व्यापक कार्य किया। वर्ष 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला और 2014 में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वर्ष 2016 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

जस्टिस मिश्रा कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। न्यायिक क्षेत्र में उनके योगदान और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उनकी नई नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायिक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

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