गुरुग्राम में अवैध पेड़ कटाई पर NGT सख्त: हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
चार हफ्तों में रिपोर्ट देने के निर्देश, साउथ सिटी-1 में बड़े स्तर पर कटाई के आरोप
गुरुग्राम: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ ने गुरुग्राम में कथित अवैध पेड़ कटाई (पेड़ कटाई)के मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि क्षेत्र में अब भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई जारी है। उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त समिति द्वारा सीमित स्थानों का ही निरीक्षण किया गया और कई अहम इलाकों को नजरअंदाज किया गया।
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खासतौर पर South City-1 Sector 41 में बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई के आरोपों को गंभीर बताया गया है।वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।
अधिकरण ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। साथ ही, कुछ प्रतिवादियों द्वारा पहले दाखिल जवाब में पाई गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दो दिनों के भीतर सुधारने के आदेश भी दिए गए हैं।
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इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के जवाब के बाद दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
अगली सुनवाई कब?
इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें जांच की प्रगति और रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय होगी।




