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अमृतसर केस में बड़ा मोड़: पूर्व मंत्री पर सबूत मिटाने की नई धारा जोड़ी गई

वेयरहाउस मैनेजर की मौत के मामले में जांच तेज, मोबाइल और CCTV साक्ष्यों को लेकर उठे सवाल

पंजाब:पंजाब के अमृतसर में वेयरहाउस मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की मौत से जुड़े मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। थाना रंजीत एवेन्यू पुलिस ने इस केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ दी है। इससे पहले उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद और गिरफ्तारी से पहले पूर्व मंत्री ने अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया। इसके साथ ही मोबाइल में इस्तेमाल की गई सिम कार्ड का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस वजह से जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जुटाने में दिक्कत आ रही है।

जांच के दौरान यह भी सवाल उठे हैं कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी के घर से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को समय पर जब्त क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले की पृष्ठभूमि में आरोप है कि 13 मार्च को पूर्व मंत्री ने गगनदीप सिंह रंधावा को अपने घर बुलाया था, जहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। बताया जाता है कि इस घटना का वीडियो भी बनाया गया था। आरोप यह भी है कि भुल्लर रंधावा पर एक टेंडर को अपने परिजनों के नाम करने का दबाव बना रहे थे, जिसे रंधावा ने मानने से इनकार कर दिया।इसके बाद 21 मार्च को रंधावा ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वह मानसिक दबाव में थे, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों की तलाश जारी है। आने वाले दिनों में इस केस में और खुलासे होने की संभावना है।

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