कप्पन को मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मिली
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने हाथरस कांड की पीड़िता के गांव जाने के क्रम में गिरफ्तार किये गये केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बीमार मां से मिलने के लिए पांच दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का सोमवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कुछ शर्तों के आधार पर कप्पन को अंतरिम जमानत की अनुमति दी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह कप्पन को अपने साथ केरल ले जाये। खंडपीठ ने इस दौरान कप्पन को सोशल मीडिया से दूर रहने और मीडिया को किसी भी प्रकार का साक्षात्कार न देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कप्पन और उसकी मां से मुलाकात के दौरान पुलिस के मौजूद न रहने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कप्पन अपने परिजन और संबंधित डॉक्टरों के अलावा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आने के बाद वहां जा रहे कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था।