पंजाब

चंडीगढ़ में लागू हुए 5 नए कानून(Chandigarh New Laws), किरायेदारी से लेकर फायर एनओसी तक बदले नियम

प्रशासन ने सुरक्षा, पारदर्शिता और कानूनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए किए बड़े बदलाव

Punjab:Chandigarh प्रशासन ने शहर में प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पांच नए कानून लागू (Chandigarh New Laws)किए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद किरायेदारी, फायर सेफ्टी, इमिग्रेशन कारोबार और संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़े कई अहम बदलाव प्रभावी हो गए हैं।

नए नियमों के तहत अब फायर एनओसी की वैधता अवधि बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। पहले होटल, स्कूल, अस्पताल, फैक्टरी और ऊंची इमारतों को हर साल फायर एनओसी का नवीनीकरण करवाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें लंबे समय तक राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।

इमिग्रेशन और वीजा सेवाओं से जुड़े कारोबार पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नए कानून के अनुसार बिना लाइसेंस इमिग्रेशन कारोबार चलाने या फर्जी वीजा सेवाएं देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे फर्जी ट्रैवल एजेंटों और विदेश भेजने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

किरायेदारी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहर में रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य होगा। मकान मालिक और किराएदार दोनों को कानूनी दस्तावेज के जरिए किरायेदारी दर्ज करनी होगी। प्रशासन के अनुसार इससे भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने और रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रशासन का मानना है कि नए कानूनों से नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। आने वाले समय में इन नियमों के पालन को लेकर अलग-अलग विभागों द्वारा निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

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