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नहीं बि‍केंगे गुटखा-शराब एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूट्स के आसपास, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद शहर के सभी शिक्षण संस्थानों से 500 मीटर एरिया में स्थित तम्बाकू, गुटखा व शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि सड़क पटरी पर तम्बाकू उत्पादों के स्टॉल न लगने दें। साथ ही सड़क पटरी पर वाहन पार्किंग पर कड़ाई से रोक लगाई जाए।होर्डिंग या बैनर लगाने की अनुमति न दी जाए…
– कोर्ट ने नगर आयुक्त व एडीए उपाध्यक्ष को आदेश दिया है कि शराब व तम्बाकू उत्पादों की होर्डिंग तत्काल हटाए और ऐसी होर्डिंग या बैनर लगाने की अनुमति न दी जाए।
– शराब की बिक्री अनुमन्य स्थलों पर ही बेचने की अनुमति दी जाए।
– कोर्ट ने कानून के मुताबिक निर्धारित मानक के अनुरूप पान मसाला व गुटखा का पैकेट अनिवार्य करने और नॉर्म के विपरीत गुटखा पैकेट पर रोक लगाई जाए।
– कोर्ट ने एसएसपी व नगर आयुक्त व एडीए के उपाध्यक्ष से हलफनामा मांगा है।
– कोर्ट ने राज्य सरकार सहित स्थानीय प्राधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
याचिका पर दिया गया फैसला
– यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने विधि छात्र प्रवेश की जनहित याचिका पर दिया है।
– याचिका में कानून के खिलाफ तम्बाकू, गुटखा व पान मसाला बेचने तथा शिक्षण संस्थाओं के आसपास गुटखा व शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।
– कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी को शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर क्षेत्र में गुटखा व शराब की बिक्री तत्काल रोकने का आदेश दिया है।