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प्रदेश में प्रदूषण मुक्त वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिमार्ण एवं गतिशील नीति, 2022 की गयी लागू की गयी

मैनपुरी – सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन, प्रवतर्न) ने बताया कि प्रदेश में प्रदूषण मुक्त वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिमार्ण एवं गतिशील नीति, 2022 लागू की गयी है। इसी नीति के अन्तगर्त दि. 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उ.प्र. राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक योनों पर उ.प्र. शासन परिवहन अनुभाग-4 के द्वारा समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक दुपहिया, चार पहिया एकबारीय कर एवं तिपहिया वाहनों के कर में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है, यह छूट उन्ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी, जिनका विक्रय उ.प्र. राज्य में स्थित किसी वाहन डीलर के द्वारा किया गया है तथा उसका पंजीयन भी उ.प्र. राज्य में ही किया गया है, अन्य राज्यों से क्रय उपरांत उ.प्र. राज्य में पंजीकृत कराये जाने पर इस छूट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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उन्होने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रय करने पर ’’पहले आओ, पहले पाओ’’  के आधार पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, दुपहिया, इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 5000 प्रति वाहन, प्रथम दो लाख वाहन के लिए 100 करोड़ सब्सिडी), तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 12000 प्रति वाहन, प्रथम पचार हजार वाहन के लिए 60 करोड़ सब्सिडी), चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 100000 प्रति वाहन, प्रथम 25 हजार वाहन के लिए 250 करोड़ सब्सिडी), इलेक्ट्रिक बस की कीमत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख प्रति वाहन, प्रथम 400 बसों के लिए 80 करोड़ सब्सिडी) एवं इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत (अधिकतम 100000 प्रति वाहन, प्रथम एक हजार वाहन के लिए 10 करोड़ सब्सिडी) दी जा रही है, सब्सिडी की यह सहायता राशि एक व्यक्ति को किसी भी वर्ग के वाहन के क्रय करने पर केवल एक बार ही मिलेगी।