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कार की पिछली सीट पर बैठने वाले भी बेल्ट (belt or else) ना लगाया वरना 

सीट बेल्ट : पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम है, लेकिन हाल में सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिस वक्त हादसा हुआ उस समय
ट्रैफिक पुल‍िस लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी कर रही है.
पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट ना लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई है.
अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट ना लगाने वालों के खिलाफ भी दिल्ली में चालान काटा जा रहा है. अगर आप भी सड़क पर उतरे और कार की पिछली सीट पर बैठे हैं, तो सीटबेल्ट  (belt or else) लगाना ना भूलें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपए का चालान गाड़ी ड्राइवर को थमा सकती है.

पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम है, लेकिन हाल में सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिस वक्त हादसा हुआ उस समय सायरस मिस्त्री ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने के नियम को गम्भीरता से लेने की बात कही थी. इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट ना लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.

नितिन गडकरी ने क्या था बयान
केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बयान दिया था कि कार में बैठने वाले सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. अभी पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग अक्सर सीट बेल्ट नही लगाते हैं, लेकिन बढ़ते हादसों को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया कि कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्य्रकम में सायरस मित्री की कार दुर्घटना में हुई मौत का भी जिक्र किया. गडकरी ने इस कार्य्रकम के दौरान जुर्माने की बात भी कही थी. गडकरी ने कहा कि कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट तो लगानी ही है साथ में कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा. इसे राज्य सरकारों को लागू कराना होगा.

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