हरियाणा

Pregnant Woman Murder Case: गर्भवती पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना

वर्ष 2018 के मामले में अदालत का फैसला, दोषी राजपाल को आजीवन कारावास; जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा

नूंह, हरियाणा के नूंह जिले के गांव पढ़ेनी में वर्ष 2018 में हुई एक गर्भवती महिला की हत्या (Pregnant Woman Murder Case)के मामले में अदालत ने उसके पति राजपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत में हुई। आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आठ साल पुराने मामले में आया फैसला

यह मामला वर्ष 2018 का है। पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार, मृतका आरती गर्भवती थी। घटना के बाद उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में हत्या सहित अन्य आरोपों की जांच की गई और बाद में आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों पर हुई सुनवाई

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्य पेश किए। रिपोर्ट में महिला के शरीर पर गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया था।

वहीं, बचाव पक्ष ने दोषी के पारिवारिक दायित्वों और उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने अपराध को गंभीर माना

न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए राजपाल को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।

करीब आठ वर्ष पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद मृतका के परिजनों को लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक निर्णय मिला है।

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button