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दिशा की मौत की अदालत की निगरानी में जांच के लिये उच्च न्यायालय में याचिका दायर होनी चाहिए : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के लिये याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने हालांकि इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर के लिये स्थगित कर दी, लेकिन कहा कि इस दौरान वकील को उच्च न्यायालय जाना चाहिए। पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका पर सोमवार को विचार किया जायेगा, क्योंकि जिस वकील को पेश होना था वह उपलब्ध नहीं थे। दिशा सालियान की मौत की घटना की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के लिये यह जनहित याचिका पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया जाये। याचिका में दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनायें परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों ही संदेहास्पद परिस्थितियों में हुयीं। याचिका के अनुसार, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह तरह की साजिश की कहानियों का बाजार गर्म है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफलता के बिन्दु पर थे जब उनकी मृत्यु हुयी।’’ दिशा सालियान (28) की आठ जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गयी थी। इसके चंद दिन बाद ही 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेन्ट में छत से लटके मिले थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी लेकिन बाद में अगस्त महीने में उच्चतम न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।