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विपक्षी गठबंधन ने इंडिया (alliance) नाम रखकर तोड़ा कानून?

नई दिल्ली. विपक्षी गठबंधन(alliance)  का नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस-इंडिया रखने को लेकर दिल्ली के बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में इस गठबंधन में शामिल सभी 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. दिल्ली के रहने वाले अवनीश मिश्रा नामक वकील ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि इन राजनीतिक दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखना एंबलम एक्ट-2022 (प्रतीक अधीनियम) का उल्लंघन है.

अवनीश मिश्रा ने पुलिस में की गई शिकायत में कहा है कि एंबलम एक्ट की धारा-3 तहत कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरह से ‘इंडिया ’ नाम के उपयोग से भारत के लोगों की भावना आहत हुई है.

एंबलम एक्ट के उल्लंघन पर यह है सज़ा
पुलिस को दी शिकायत में यह भी कहा गया है कि ‘एंबलम एक्ट की धारा 5 में ऐसे उल्लंघन पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है. इस एक्ट की धारा-3 के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.’

अवनीश मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि ‘साफ तौर पर उपरोक्त राजनीतिक दलों ने अपने गठबंधन के नाम के रूप में ‘इंडिया’ का उपयोग करके एंबलम धारा की धारा-3 का उल्लंघन किया है और इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा-5 के तहत दंडित किए जाने के पात्र हैं.’
बता दें कि विपक्ष के 26 दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में इस गठबंधन के लिए ‘इंडिया’ नाम चुना गया है. वहीं विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके लिए ‘जीतेगा भारत’ टैगलाइन को चुना है. इस नए गठबंधन का नेता और चेहरा कौन होगा, इसको लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जरूर कहा कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है.