हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 10 मई को वेतन सहित अवकाश घोषित
अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सरकार का फैसला, सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
Haryana: हरियाणा सरकार ने नगर निकायों के आम चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 10 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार 10 मई को पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर और सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव होंगे। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव भी इसी दिन संपन्न होंगे।
सरकार ने छह रिक्त वार्डों में उपचुनाव कराने की भी घोषणा की है। इनमें तरावड़ी नगर पालिका का वार्ड-08, कनीना नगर पालिका का वार्ड-14, झज्जर नगर परिषद का वार्ड-13, टोहाना नगर परिषद का वार्ड-17, राजौंद नगर पालिका का वार्ड-11 और सढौरा नगर पालिका का वार्ड-09 शामिल हैं। संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश लागू रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, दुकानों, फैक्टरियों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश देना अनिवार्य किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
प्रमुख बिंदु:
- 10 मई को मतदान वाले क्षेत्रों में वेतन सहित अवकाश
- सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे
- छह वार्डों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे
- अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए लिया गया फैसला

