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अनलॉक-5 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगी सख्ती

नयी दिल्ली केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को ही एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति भी दी थी। उन्हीं नियमों के मुताबिक नवंबर में भी ये सब जगह खुलती रहेंगी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था ऑनलाइनध्डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।