पंजाब :की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (लालजीत सिंह भुल्लर)की मुश्किलें गगनदीप रंधावा (गगनदीप रंधावा)सुसाइड केस में बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने अब उनके खिलाफ सबूत मिटाने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 भी जोड़ दी है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस रिमांड के दौरान भुल्लर का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और DVR बरामद नहीं हो सका। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि अहम साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई हो सकती है। इसके बाद ही FIR में नई धारा जोड़ी गई है।
यह मामला पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा था। गगनदीप सिंह रंधावा, जो पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, अमृतसर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे।
घटना के बाद राजनीतिक दबाव और परिवार के विरोध के बीच भुल्लर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया। मामले में पीड़ित परिवार द्वारा CBI जांच की मांग भी की जा रही है।
फिलहाल पंजाब पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि केस के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सच्चाई सामने लाने की कोशिश जारी है।



