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कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह टल गई शिवसेना पर सुनवाई

नई दिल्ली । शिवसेना (hearing) पर अधिकार को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (hearing) होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह टल गई। पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं।

उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।पूर्व CJI एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पार्टी सिंबल विवाद पर गुरुवार तक फैसला ना ले। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ श‍िंदे ने कहा था क‍ि हमारे ऊपर अयोग्‍यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी श‍िवसैनिक हैं।

28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से राहत मिली।

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