जानिए, सीएम सिटी में कितना बदल गया आरक्षण
पंचायत चुनाव के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने रविवार देर रात ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी। सूची विकास भवन और ब्लॉक कार्यालयों पर चस्पा करा दी गई। फिलहाल 2 मार्च को प्रकाशित की गई सूची में करीब 60 फीसदी बदलाव हुआ है। इस उलटफेर से कहीं खुशी तो कही गम का आलम है।
पंचायती राज विभाग के मुताबिक आरक्षण की सूची प्रकाशित होने के साथ ही 23 मार्च तक आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। 24 और 25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण होगा। 26 को आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। शिकायतकर्ता जिला मुख्यालय के अलावा ब्लाकों में भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। शासन ने 1294 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए 649 गांवों को आरक्षित किया है। महिलाओं के लिए 208 ग्राम पंचायतें आरक्षित रहेंगी।437 गांव अनारक्षित हैं। जहां से किसी भी जाति वर्ग का उम्मीदवार प्रधान पद के लिए किस्मत आजमा सकेगा।
अनुसूचित जनजाति के लिए इस बार भी 6 गांव आरक्षित हैं। इनमें से 03 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये गांव जंगल कौड़िया, ब्रह्मपुर और कौड़ीराम ब्लॉकों में हैं। आपत्तियों के निस्तारण के दौरान इन पंचायतों को भी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित या फिर अनारक्षित कर दिया जाएगा क्योंकि जिले में कोई भी एसटी मतदाता नहीं है। ब्लॉक प्रमुख के 20 पदों में से सात अनारक्षित हैं। पिछली बार जो सीटें ओबीसी के लिए थी वे एससी या अनारक्षित हो गई हैं। इसी तरह एससी या अनारक्षित रही सीटें ओबीसी हो गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के वार्डों में भी बड़ा बदलाव हुआ है।