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जींद में सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला: पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 7 साल बाद मिला इंसाफ !

हरियाणा -: ( जींद ) – : सात साल पुराने एक चर्चित हत्या मामले में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। Jind की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के दोषी पाए जाने पर पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी पायल और उसका प्रेमी हरप्रीत उर्फ हैप्पी को न केवल आजीवन कारावास दिया गया, बल्कि दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को गंभीर मानते हुए सख्त सजा सुनाई।

यह मामला करीब सात साल पुराना है। मृतक रिपी भाटिया की मां ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआत में यह मामला गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन बाद में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि पत्नी पायल ने अपने प्रेमी हरप्रीत के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। आरोप है कि दोनों ने सिर पर ईंट से वार कर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया।

नहर से मिला था शव

पुलिस जांच के दौरान Jui Canal से मृतक का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी, जो ईंट से वार करने के कारण हुई।

अदालत का फैसला

लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने इसे एक सुनियोजित हत्या मानते हुए कठोर सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को सात साल बाद न्याय मिल सका। यह मामला रिश्तों में विश्वासघात और अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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