जल संरक्षण के लिए चंडीगढ़ नगर निगम का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
पानी की बर्बादी पर सख्ती, 5788 रुपये तक का जुर्माना

चंडीगढ़:गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नगर निगम ने संशोधित जल आपूर्ति उप-नियमों के तहत पानी की बर्बादी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के अनुसार, जल आपूर्ति के दौरान लॉन में पानी देना, वाहनों और आंगन की धुलाई करना, ओवरफ्लो होने वाले पानी के टैंक, वाटर मीटर या पाइपलाइन में रिसाव, डेजर्ट कूलर से पानी की बर्बादी और अवैध बूस्टर पंप का उपयोग जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5788 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे जल आपूर्ति बिल में जोड़ा जाएगा। साथ ही, संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर गलती सुधारने का निर्देश दिया जाएगा। तय समय में सुधार न करने पर जल आपूर्ति बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी।




