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मेहुल चोकसी को डॉमिनिका कोर्ट से जमानत

नई दिल्ली. भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डॉमिनिका कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. अब उसे इलाज के एंटीगा भेजा जाएगा. मेहुल को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई है. स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद उसे डॉमिनिका वापस लौटना पड़ेगा.

इससे पहले खबर आई थी कि मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया है कि डॉमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों के ‘कहने’ पर हुई. उसने अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए रोसीयू के हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज कराया है. , कैरेबियाई देश के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहा है और वह वहां से लापता हो गया था तथा उसे अवैध प्रवेश के लिए 23 मई को पड़ोसी देश डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था. डोमिनिका के आव्रजन मंत्रालय ने उसे प्रतिबंधित आव्रजक घोषित कर दिया. वह पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में वांछित है.
मेहुल चोकसी ने यह भी दावा किया कि भारतीय लोगों ने उसे एंटीगा एंड बारबुडा से अगवा किया तथा जबरन डॉमिनिका लेकर आए. चोकसी ने दावा किया कि उसने डॉमिनिका पुलिस को अपनी परेशानी बतायी थी लेकिन उन्होंने आरोपों की कोई जांच नहीं की. चोकसी ने कहा, ‘आवेदक की गिरफ्तारी और उस पर मुकदमा चलाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि आवेदक पर आरोप लगाने वाली पुलिस उसके अपहरणकर्ताओं के साथ मिली हुई है और उसने याचिकाकर्ता का डॉमिनिका में जबरन प्रवेश कराया.’