इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैसल खान की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों पर प्रलोभन या अन्य तरीके से दबाव न डालेगा, विचारण में सहयोग करने व इंटरनेट मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ वायरल न करने की शर्त लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। बरसाना थाना में एक नवंबर 2020 को एफआइआर दर्ज करायी गई है, जिसमें याची फैसल खान के अलावा सह अभियुक्त चांद मोहम्मद पर बिना पुजारी की सहमति के जबरन नमाज पढ़ने और वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि यह हिंदुओं की आस्था को असम्मान करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से किया गया है। इस कार्य के लिए इन्हेंं विदेश से फंड मिला है।