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महिला आरक्षण बिल लोक सभा में गिरा: 54 वोट से चूकी सरकार, नहीं मिला दो-तिहाई बहुमत

33% आरक्षण और सीटें बढ़ाने वाला 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज, 298 समर्थन में तो 230 विरोध में पड़े वोट

नई दिल्ली: लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (महिला आरक्षण बिल )देने से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। जरूरी दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह बिल गिर गया, जिससे सरकार को बड़ा झटका लगा है।

वोटिंग के दौरान कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 298 ने बिल के समर्थन में और 230 ने विरोध में मतदान किया। हालांकि, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 352 वोट पूरे नहीं हो सके, जिसके चलते विधेयक खारिज हो गया।


क्या था प्रस्ताव? 

इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।

साथ ही, प्रस्ताव में लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना भी शामिल थी, ताकि आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।


क्यों नहीं पास हो सका बिल? 

संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है।

  • जरूरी वोट: 352
  • मिले वोट: 298
  • कमी: 54 वोट

इसी कमी के कारण बिल पास नहीं हो सका और लोकसभा में गिर गया।


राजनीतिक असर 

विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद सरकार ने इससे जुड़े अन्य दो विधेयकों को भी वापस ले लिया।


क्या बदल सकता था? 

अगर यह बिल पास हो जाता, तो:

  • लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती
  • 2029 के चुनावों से पहले आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होता
  • संसद और विधानसभाओं की सीटों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता

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