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र (Jalandhar)
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जालंधर र (Jalandhar)में  स्मारक पर खालिस्तान के समर्थन में लिखे गएनारे 

जालंधर: पंजाब के जालंधर (Jalandhar) में एक चैराहे पर बने स्मारक पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे पाए गए. मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज शहर का दौरा करने का कार्यक्रम है. जालंधर के एसएचओ कमलजीत ने कहा, ‘यह पता लगाने के लिए कि किसने ऐसी हरकत की है, हम आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं.’ उनके दौरे से एक दिन पहले शनिवार को जालंधर में ‘खालिस्तान’ के समर्थन में नारे लगाए गए. वहीं, शहर में कई जगहों पर सीएम भगवंत मान सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोस्टरों पर भी ‘खालिस्तान’ के समर्थन में नारे लिखे गए. आपको बता दें कि 31 अगस्त 1995 में चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय के बाहर बम विस्फोट में बेअंत सिंह की मौत हो गई थी.

इसके पहले 6 जुलाई को करनाल पुलिस ने पटियाला के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. इस व्यक्ति पर 20 जून को दो शैक्षणिक संस्थानों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थक नारे लिखने का आरोप था. गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान मंजीत के रूप में हुई थी. मनजीत ने बताया कि उसे इस काम के लिए एक शख्स ने 1000 अमरीकी डालर का भुगतान करने का वादा किया था, जो कि यूएस से संबंधित था. आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे आगे की जांच के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.

इस तरह की एक अन्य घटना में मई में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में हुई थी, जहां खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवारों पर नारे लिखने के आरोप में पंजाब के एक और निवासी को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में रूप नगर के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया था, ‘पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो मोरिंडा का रहने वाला है. क्योंकि उसने कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक झंडे लगाए थे और धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा की दीवार पर नारे लिखे थे.’

मोरिंडा के इस व्यक्ति ने 13 अप्रैल को पंजाब के रोपड़ में मिनी सचिवालय परिसर के बाहर अपने साथी के साथ खालिस्तान का बैनर लगाने की बात को स्वीकार किया था. बाद में आरोपी को हिमाचल पुलिस को सौंप दिया गया था. वहीं 8 मई को विधानसभा के मुख्यद्वार और दीवारों पर ‘खालिस्तान’ के झंडे भी बंधे पाए गए थे. पुलिस ने आईपीसी की धारा 153-ए और 153-बी, एचपी ओपन प्लेसेस (डिफिगरेशन की रोकथाम) अधिनियम, 1985 की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत धर्मशाला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी ) दर्ज की थी.