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सिडकुल थानाध्यक्ष को फिर मिली सफलता

य. सम्पादक शिवाकान्त पाठक

16.10.2020 थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.09.2020 को वादी श्री तमाल साहा पुत्र स्व ० श्री मदनमोहन , प्लाट हैड , बी ० एस ० एल 0 , स्काफोल्डिंग कम्पनी सिडकुल द्वारा थाना सिडकुल पर एक तहरीर दी कि दिनांक 15.09.2020 को उनकी कम्पनी से एक ट्रक पर माल ( एल्यूमिनियम रोड ) लोड कर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया था , किन्तु दिनांक 25.09.2020 तक उक्त ट्रक माल लेकर अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुचा तथा ट्रक चालक , मालिक , एवं ट्रांसपोर्टर द्वारा उक्त माल ( लगभग -13 टन ) जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपये है , का गबन कर लिया गया है , जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु 0 अ 0 स 0 300/2020 धारा 406. 407 भादवि पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही – श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर – महोदय के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सिडकुल को टीम बनाकर अभियोग का अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था , जिसके क्रम में थानाध्यक्ष सिडकुल द्वारा घटना के अनावरण हेतु एक टीम गठित की गयी । जिसमें पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में गहन सुरागरसी पतारसी एवं सर्विलांस की मदद से जानकारी एकत्र कर दिनांक 28.09.2020 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर डैन्सो चौक से ट्रक चालक बबलू पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार व उसके साथ घटना में संलिप्त उसके साथी वसीम पुत्र नसीम निवासी मौ ० पठानपुरा थाना मंगलौर हरिद्वार को उक्त ट्रक नं 0 एच.आर. – 56-8111 सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभिवगणों से थाने पर लाकर विस्तृत पूछताछ की गयी तो ट्रक चालक बबलू ने बताया कि उसका एक साथी शहजाद पुत्र अख्तर निवासी सलेमपुर थाना रानीपुर जिसे वह काफी वर्षो जानता है एवं उसके साथ अच्छी दोस्ती है । शहजाद के कहने पर ही हम तीनों ने यह माल सिडकुल स्थित के 0 एफ 0 सी 0 कम्पनी के मालिक आशीष पुत्र विनोद निवासी दिल्ली से सौदा कर उक्त माल को 15 लाख में बेच दिया । इसमें से कुछ माल शहजाद ने बेचने के लिए अपने पास रखा है । आशीष के कहने पर उनके पिता विनोद ने 09 लाख रुपये नगद शहजाद को दिये थे , जिसमें से . शहजाद ने 10 हजार रुपये मुझे व 10 हजार रुपये वसीम को दिये और बाकी के पैसे कम्पनी से बकाया मिलने पर आपस में बांट लेंगे । उसके बाद शहजाद ने आज मिलकर बाकी पैसो का हिसाब करने के लिए बुलाया था , लेकिन वह नहीं आया तो हम दोनो वापस बहादराबाद की ओर जा रहे थे । अभिगणों से पूछताछ में बताया गया कि वह बेचे हुए माल को बरामद करा सकते हैं । पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा से अभिवगण बबलू व वसीम की निशानदेही पर के 0 एफ 0 सी 0 कम्पनी सिडकुल से बरामद किया गया तथा कम्पनी मालिक आशीष के बारे में पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि वह अभी कम्पनी में नहीं है एवं किसी काम से दिल्ली गया हुआ है । कम्पनी से बरामद माल का वजन कराया गया तो लगभग 07 टन माल बरामद हुआ . जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये है । बाकी माल के सम्बन्ध में कम्पनी में पूछताछ की तो बताया कि बाकी माल कम्पनी में गला दिया गया है । अभिगणों को मय बरामद माल के थाना हाजा पर दाखिल किया गया है , मुकदमा उपरोक्त से बरामदगी होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा -411 , 120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी उपरोक्त अभि ० गणों को मा ० न्यायालय में पेश किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया / फरार शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार को आज दिनाक -16.10.2020 को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 46 बीम एल्युमिनियम ( कुल वजन — 4485 कि 0 ग 0 ) के बरामद हुए जिसको कि अभियुक्त शहजाद द्वारा आई 0 पी0-2 कम्पनी के पास खाली पड़े खेत में झाडियों में छिपा दिया था । प्रकाश में आया / फरार अभियुक्त आशीष उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है । अभियोग के त्वरित एवं सफल अनारवरण हेतु उच्चाधिकारीगणों द्वारा पुलिस टीम की प्रशसा की गयी है । गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार उम -36 वर्ष वांछित / फरार अभियुक्त 1 – आशीष पुत्र विनोद हाल कम्पनी मालिक के ० एफ ० सी ० कम्पनी सिडकुल हरिद्वार बरामदगी का विवरणः – 1-46 बीम एल्युमिनियम ( कुल वजन -4485 कि ० ग्र ० ) पुलिस टीम थाना सिडकुल- 1. थानाध्यक्ष श्री एल 0 एस 0 बुटोला 2 उ 0 नि 0 राजेश कुमार 3. कां 0 1338 चन्द्रमोहन 4. का 0 765 नरेश तोमर 5 : कां 0525 परवेज शामिल रहे!