Haryana OTS Scheme 2026: व्यापारियों को बड़ी राहत, पुराने कर विवाद निपटाने का सुनहरा मौका
1 जून से शुरू होगी एकमुश्त निपटान योजना, छोटे बकायेदारों को 100% तक राहत का लाभ
गुरुग्राम:हरियाणा सरकार ने लंबित कर विवादों (Haryana OTS Scheme)को खत्म करने और व्यापारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम-2026 लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसके तहत हजारों व्यापारियों को पुराने कर मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।
पिछले वर्ष लागू की गई इसी तरह की योजना को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था। सरकार का मानना है कि नई योजना से भी बड़ी संख्या में करदाता लाभान्वित होंगे और वर्षों से लंबित कर विवादों का निपटारा संभव हो सकेगा।
छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक फायदा
योजना के तहत जिन मामलों में बकाया कर राशि एक लाख रुपये तक है, वहां कर, ब्याज और जुर्माने में पूर्ण राहत प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में पात्र व्यापारियों को अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर वित्तीय बोझ कम करना और उन्हें कारोबार विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है।
पुराने कर मामलों को मिलेगा समाधान
यह योजना विभिन्न कराधान कानूनों के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी। वर्षों से न्यायालयों और अपीलीय मंचों पर लंबित विवादों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
जिन व्यापारियों के मामले अपील या अन्य कानूनी मंचों पर विचाराधीन हैं, वे निर्धारित शर्तों के तहत योजना का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।
विभिन्न श्रेणियों में छूट का प्रावधान
योजना में बकाया राशि के आधार पर अलग-अलग स्तर की राहत तय की गई है। छोटे बकायेदारों को अधिकतम लाभ देने के साथ-साथ मध्यम और बड़े मामलों के लिए भी कर, ब्याज एवं जुर्माने में पर्याप्त छूट प्रदान की गई है।
विशेष रूप से पुराने बिक्री कर मामलों के लिए अतिरिक्त राहत का प्रावधान किया गया है, जिससे लंबे समय से लंबित विवादों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
सरकार ने व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के लिए किस्तों का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। बड़े निपटान मामलों में पात्र करदाता निर्धारित शर्तों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से राशि जमा कर सकेंगे।
इस व्यवस्था से एकमुश्त भुगतान का दबाव कम होगा और अधिक व्यापारी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि OTS योजना से सरकार और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा। एक ओर सरकार को लंबित राजस्व की वसूली होगी, वहीं दूसरी ओर व्यापारी पुराने कानूनी विवादों और वित्तीय दायित्वों से मुक्त होकर अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
व्यापारियों से अपील
कर अधिकारियों ने सभी पात्र व्यापारियों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि यह अवसर पुराने कर विवादों को समाप्त कर आर्थिक राहत प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है।





