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भूलेख का अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किये जाने के साथ-साथ ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया !

जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने उप कृषि निदेशक, जनपद बाँदा, समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बाँदा, डाक अधीक्षक, जनपद बाँदा, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी बाँदा, जिला प्रबन्धक, जनसुविधा केन्द्र जनपद बाँदा को निर्देश दिए हैं कि शासनादेश संख्या साO 758 / 12-5-2023 कृषि अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 12.06. 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिसम्बर 2018 से संचालित इस योजना अन्तर्गत 14 वीं किश्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख का अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किये जाने के साथ-साथ ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगामी किश्ते आधार सम्बन्धित गेटवे पेमेन्ट से ही किया जाना है, जिसके लिये शासनादेश दिनांक 23.03.2023 के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिनांक 22 मई, 2023 से दिनांक 10 जून, 2023 तक शिविर / कैम्प का आयोजन किया गया है। किन्तु अभी भी ऐसे लाभार्थी कृषक है। जिनका भूलेख अंकन, बैंक खाते के साथ आधार लिकिंग अथवा ई-केवाईसी का कार्य अवशेष रह गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि योजना से सभी पात्र कृषक आच्छादित हो जायें। लाभ से वंचित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :-

1- कृषक द्वारा पात्र होते हुये भी पीएम- किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया है।

2- कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो, परन्तु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लम्बित चल रहा हो।

3- आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परन्तु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किश्ते प्राप्त न हो रही हों।

4 – पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से न हो पाया हो।

5- कृषक द्वारा ई-केवाईसी न कराया जा सका हो।

इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है, जिसके लिये निर्देशित किया गया है कि दिनांक 13.06.2023 से दिनांक 23.06.2023 तक पीएम- किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर / कैम्प प्रदेश के समस्त तहसीलों में संचालित किया जायेगा, यह कैम्प तहसील मुख्यालय में लगाया जायेगा, जिसमें कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, लेखपाल, कामन सर्विस सेन्टर एवं पोस्ट आफिस के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। शिविर में सम्बन्धित कार्मिक प्रत्येक कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक उपस्थित होकर कृषकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। शिविर हेतु आवश्यक संसाधनों (कैम्प स्थल, कम्प्यूटर इन्टरनेट सहित) की उपलब्धता सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। शिविर आयोजन हेतु जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। उप कृषि निदेशक प्रतिदिन कैम्प की प्रगति समस्त तहसीलों से संकलित कराकर कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे, जो निदेशालय द्वारा संकलित कर प्रतिदिन शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
अतः उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सभी सम्बन्धित विभागों / अनुभागों के अधिकारी दिनांक 13.06.2023 से दिनांक 23.06.2023 तक तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले पीएम- किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर / कैम्प हेतु अपने-अपने कर्मचारी नामित करते हुये नामित कर्मचारियों के नाम मोबाइल नम्बर सहित उप कृषि निदेशक बाँदा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित करना है कि कृषि विभाग का तहसील स्तरीय नामित कर्मचारी तहसील स्तरीय कैम्प का नोडल होगा, जो प्रतिदिन की प्रगति उप कृषि निदेशक बाँदा को संलग्न निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायेंगे एवं कृषकों की संख्या अधिक होने की दशा में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु एक से अधिक टीमें गठित करने हेतु अवगत करा सकते हैं।