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बिजली चोरी में न्यायालय में ना उपस्थित होने पर बिना जमानती वारंट तथा फरार घोषित किया !

मैनपुरी – मैनपुरी जिला सत्र न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट की न्यायालय में बिजली चोरी के मुकदमे विचाराधीन रहते हैं बिजली चोरी केसो में अनुपस्थिति रहने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ बिना जमानती वारंट एवं 82 सीआरपीसी के तहत फरार घोषित कर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को कार्रवाई करने के लिए न्यायाधीश कार्यवाही की गई बिजली चोरी में थाना करहल के मोहल्ला देवी रोड कस्बा करहल निवासी मोहम्मद एजाज पुत्र नाथूबक्स को विधूत विभाग द्वारा दिनांक 24 जून 2006 को धीरेंद्र प्रताप अवर अभियंता द्वारा विद्युत चोरी करते हुए पाया था विवेचना के दौरान आरोप साबित होते हुए न्यायालय में विचाराधीन केस में न्यायालय में मोहम्मद एजाज अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने उसके बिना जमानती वारंट व 82 सीआरपीसी कार्रवाई गई ।

 मुकेश शर्मा पुत्र सर्वेश कुमार शर्मा निवासी आवास विकास सेक्टर 4 शिवानी हेलो पी सी ओ सेंटर का संचालन दिनांक 16 दिसम्बर 2005 उसके विरुद्ध आरपी सिंह उपखंड अधिकारी एवं आरसीसी विश्वकर्मा एक्सन से विधुत की टीम द्वारा पीसीओ का संचालन अवैध रूप से करते हुए पाया था

इसके यहां 13 हाथ के बिल बरामद की थी मुकेश शर्मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्टे आदेश लेकर आए किंतु काफी समय बीत जाने के बाद न्यायाधीश स्पेशल ई सी एक्ट द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को 6 माह से अधिक होने के कारण निरस्त कर दिया और ओर न्यायालय में उपस्थित न होने मुकेश शर्मा सख्त कार्यवाही की गई बिना जमानती वारंट व 82 crpc की कार्यवाही की करते हुए 03 दिसम्बर 2022 तारीख नियत की अन्य मामला सुनील कुमार यादव पुत्र कृपाल सिंह निवासी डाली पुर थाना बरनाहल को दिनांक 6 जून 2008 को राघवेंद्र प्रताप अवर अभियंता द्वारा अपने नलकूप कनेक्शन पर अवैध रूप से आटा चक्की का संचालन करते हुए पाया था

इसकी यहाँ से भी मौके पर 11 हाथ केबिल भी बरामद की थी न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर आरोपी सुनील कुमार यादव के विरुद्ध न्यायालय द्वारा बिना जमानती वारंट तथा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए फरार घोषित किया गया और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को निर्देशित किया और उसके लिए भी तारीख 9 दिसम्बर 2022 तारीख नियत की गई

विद्युत चोरी के आरोपी को न्यायालय में उपस्थित न होने पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि यह सभी लोग न्यायालय में समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा सम्मान और वारंट जारी किए गएयह जानबूझकर न्यायालय से जारी किए गए वारंटो की अनदेखी कर रहे हैं और इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई जिस पर स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत द्वारा बिना जमानती वारंट और 82 सीआरपीसी के तहत फरार घोषित करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायालय में नियत तारीख पर पेश करने के का आदेश किये।