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Court : सात साल बाद मिली दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, जाने पूरी खबर

उन्नाव। Court : सात साल बाद मिली दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, जाने पूरी खबर…. माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में धान खरीदने के बहाने अपने घर बुला कर युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज की। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो न्यायालय के निर्देश पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। इसके बाद अभियोजन की पैरवी व दलीलों को सुनने के बाद सोमवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Court : मामले की रिपोर्ट माखी थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज की थी

माखी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को 26 मई 2015 को प्रेमनगर गांव निवासी बुद्धू कुशवाहा ने एक महिला को उसके घर जाकर पूर्व से जमा 2650 रुपये के धान तौलाने के लिए अपने घर बुलाया। इसी के बाद महिला उसके घर गई। जहां आरोपित ने घर की कुंडी बंद करा उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट माखी थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के निर्देश पर मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई।

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सोमवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश जमाल मोहम्मद अकबर ने बुद्धू कुशवाहा को दोषी करार दिया। उन्होंने दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड, छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड व धमकाने के मामले में एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में अर्थदंड न चुकाने की स्थिति पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है।