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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सख्त,Flipkart और Meesho से एसिड की बिक्री पर मांगा जवाब

नई दिल्ली. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट (Flipkart) और मीशो (Meesho) को उनके प्लेटफॉर्म पर एसिड की बिक्री से संबंधित नियमों के घोर उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा है. यह नोटिस इस खबर के बाद जारी किया गया कि हाल ही में दिल्ली के द्वारका में एक लड़की पर एसिड हमले में आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था.
दिल्ली महिला आयोग ने गुरुवार को 2 ई-कॉमर्स फर्मों को कथित रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर एसिड की बिक्री की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया था.
इन कंपनियों को 7 दिन के अंदर देना है जवाब
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सीसीपीए ने दो ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो डॉट कॉम) को उनके मंच पर नियमों का उल्लंघन कर तेजाब बेचने की अनुमति देने के लिए नोटिस भेजा है. इन कंपनियों को 7 दिन के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया गया है.’’
बयान में कहा गया कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सीसीपीए के नोटिस के निर्देशों का पालन न करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के प्रोविजन के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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CAIT ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ खोला मोर्चा
गौरतलब है कि व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से इस मामले का संज्ञान लेते हुए फ्लिपकार्ट के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट का एसिड बेचना पूरी तरह अवैध है.
क्या है मामला
दिल्ली के द्वारका में 14 दिसंबर की सुबह 17 साल की लड़की के ऊपर एक लड़के ने एसिड फेंक दिया था. फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल एसिड को आरोपियों ने फ्लिपकार्ट से खरीदा था. इसके बाद से ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विभिन्न एनजीओ और सरकारी अथॉरिटी के निशाने पर आ गया है|