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(Sanjay Raut)
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जेल में बंद संजय राउत (Sanjay Raut)को बड़ी राहत

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग केस में महीनों से जेल में बंद शिवसेना (उद्धव गुट) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को बुधवार को जमानत दे दी. संजय राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था.

संजय राउत ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ मामला ‘सत्ता के दुरुपयोग’ और ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का उदाहरण है. हालांकि, ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधित धनशोधन मामले में प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए ‘पर्दे के पीछे’ से काम किया.ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है. मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शुक्रवार तक जमानत आदेश को प्रभावी नहीं करने का अनुरोध किया है.

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा और कहा कि हमें आदेश पढ़ने के लिए समय चाहिए, यह एक अनुचित अनुरोध नहीं है. यह अदालत का आदेश है, इसे बाद की तारीख में आदेश को लागू करने की शक्ति है. मुझे अदालत द्वारा कुछ मौका और अवसर दिया जाना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम ईडी के अनुरोध पर दोपहर के सेशन के बाद फैसला लेंगे.