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( Atiq Ahmed )
( Atiq Ahmed )

अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त acquittedकीया

प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी और एक अन्य को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह चारों दोषियों को ढाई बजे आज सजा सुनाएगी. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त acquitted करार दिया है.

अतीक सहित चार दोषियों को हो सकती है फांसी
364 A, 120 B के तहत माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी और एक अन्य को दोषी कारर दिया गया है. बता दें कि 364ए के तहत उम्रकैद, सजा-ए मौत और जुर्माना की सजा का प्रावधान है.

अतीक का भाई दोषमुक्त करार, ढाई बजे कोर्ट सुनाएगा सजा
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया और अब वह तीनों दोषियों को ढाई बजे आज सजा सुनाएगी. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतिक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया.

अतीक अहमद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने सभी 10 आरोपितों को दोषी करार दे दिया है.
जूतों की माला लेकर कोर्ट के बाहर पहुंचा अधिवक्ता
वरुण नाम का शख्स प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट के बाहर जूतों की माला लेकर खड़ा है. मीडिया से बात करते हुए उसने कहा, “अगर मैं अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाऊंगा तो पाल समुदाय और पूरा वकील समुदाय खुश होगा. उसने वकील समुदाय के एक सदस्य को मार डाला, वे खुश होंगे कि वह जूते की माला पहनकर उसकी सजा सुनने आया है. ये उमेश पाल और राजू पाल के परिवार के सदस्यों के जूते हैं.”

अतीक अहमद, अशरफ और अन्य आरोपी कोर्ट रूम पहुंच गए हैं. उनके वकील दयाशंकर पांडेय भी कोर्ट में मौजूद हैं. इसके अलावा अन्य अधिवक्ता भी साथ में हैं. कुछ देर में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में सजा का ऐलान कर सकता है. वहीं कोर्ट परिसर में पुलिस का सख्त पहरा है.

उमेश पाल अपहरण मामले में पुलिस आरोपितों को लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं. इनमें अशरफ और फरहान भी शामिल हैं. वहीं अतीक अहमद को दूसरे वैन से कोर्ट लाया गया है. अब इन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की कार्रवाई की जा रही है. कुछ देर बाद मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट सजा को लेकर ऐलान कर सकता है.

अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट ने जाने के लिए नैनी जेल से गाड़ियां रवाना हो गई हैं. जेल परिसर से वैन के जरिये अतीक को कोर्ट ले जाया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उमेश पाल अपहरण मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला.

सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद के वकील ने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है. अतीक के वकील ने कहा उनकी जान को लगातार खतरा है. इसपर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
अतीक अहमद को नैनी जेल से एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा है. अतीक की गाड़ी को एस्कोर्ट करने वाले सभी पुलिस अधिकारी बुलेट प्रूफ जैकेट में हैं.

नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज दोपहर साढ़े बारह बजे तक कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश है. थोड़ी देर में पुलिस टीम उन्हें लेकर रवाना होगी. उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी प्रयागराजी पुलिस कमिश्नरनेट की होगी.

सरकारी वकील ने कहा- कोर्ट पर निर्भर करेगी सजा
उमेश पाल अपहरण मामले में सरकारी वकील अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा कि कोर्ट में 10 आरोपियों की सुनवाई चल रही है. एक आरोपी की मौत हो चुकी है. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष कुल 8 गवाह पेश किए हैं.
उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई करने वाले जज दिनेश चंद्र फैसला सुनाने के लिए कोर्ट पहुंचे. अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र पूरे पैनल और अपनी फाइलों के साथ कोर्ट में दाखिल हुए.

उमेश पाल की पैरवी करने वाले सरकारी वकील कोर्ट रूम में पहुंचे
अभियोजन की ओर से मुकदमे में पैरवी करने वाले सरकारी वकील, डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि, एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और स्पेशल काउंसिल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट वी के सिंह भी कोर्ट रूम में पहुंचे.

माननीय न्यायालय उचित फैसला सुनाएंगेः मंत्री अनिल राजभर
यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सौ मुकदमे जिस आदमी पर हो जिसमे एक भी मामले में सजा नहीं हुई, लेकिन इस सरकार ने जनता से वादे किये हैं. आज माननीय न्यायालय में सजा सुनाई जायेगी. मुझे पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय उचित फैसला सुनाएंगे.

मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. उस दौरान कोर्ट रूम और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलदग-अलग प्रिजन वैन से कोर्ट में ले आया गया था.

अतीक और उसके भाई की पेशी के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. वहीं उमेश पाल की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मांग किया कि अतीक अहमद को कोर्ट फांसी की सजा सुनाए. अपहरण मामले की सुनवाई को लेकर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया. दोनों भाइयों को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया.

आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसगस अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे. उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधा.क खालिद अजीम और फरहान जेल में बंद हैं. जबकि दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत पर बाहर हैं. इस मामले में दोषी पाए जाने पर अतीक को उम्रकैद हो सकती है.