नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली नई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली नई याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज की जा चुकी है। जेईई की परीक्षा भी हो चुकी है। नीट की परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि यह मेडिकल दाखिले की इकलौती परीक्षा है। इस परीक्षा में 16 लाख छात्र बैठेंगे। बिहार जैसे राज्य में सिर्फ दो परीक्षा केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कंटेंटमेंट जोन में रहनेवाले परीक्षा न दे पाएं। तब कोर्ट ने कहा कि यह सब कुछ देखना सरकार का काम है। पिछले 4 सितंबर को कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के मसले पर छह गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों की ओर से दाखिल दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया था। पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर जेईई और नीट की परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि परीक्षा के लिए कोरोना संबंधी सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि क्या सब कुछ देश में रोक दिया जाए। छात्रों का कीमती एक साल बर्बाद होने दिया जाए।