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सीआईएसएफ जवान अक्षय कुमार 14 दिन की पुलिस रिमांड में

कोलकाता। एक निचली अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान अक्षय कुमार मिश्रा को रविवार को 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया। शनिवार शाम मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में भारतीय संग्रहालय परिसर में उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। मिश्रा हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। ओडिशा निवासी अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में सीआईएसएफ के एक सहायक उप निरीक्षक रंजीत सरोंगी की मौत हो गई और सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट सुबित घोष गंभीर रूप से घायल हो गए।

पता चला है कि मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी की सजा), धारा 307 (आत्महत्या के प्रयास के लिए सजा), धारा 302 (हत्या) और धारा 27 (हथियार का इस्तेमाल), अधिनियम, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें 21 अगस्त को उसी अदालत में फिर से पेश किया जाएगा।

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शनिवार देर शाम पुलिस ने मिश्रा को भारतीय संग्रहालय परिसर के अंदर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यू मार्केट पुलिस थाने ले जाया गया, जहां रात भर कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान, मिश्रा ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य सहायक कमांडेंट, सुबित घोष था क्योंकि उन्हें पिछले ढाई महीने से छुट्टी देने से इंकार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ओडिशा में उनके पैतृक गांव में उनके पिता के निधन की खबर के बाद भी उन्हें छुट्टी से वंचित कर दिया गया था।

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