हरियाणा

Teacher Transfer News:शिक्षकों को बड़ी राहत की तैयारी! नई ट्रांसफर पॉलिसी से खत्म होगी मनमानी, 22 जून को लग सकती है मुहर

120 अंकों की मेरिट प्रणाली के आधार पर होंगे तबादले, उम्र, अनुभव और विशेष श्रेणी को मिलेगा वेटेज

चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग(Teacher Transfer News) द्वारा तैयार की गई नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि 22 जून को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को अंतिम स्वीकृति मिल सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य तबादलों में पारदर्शिता बढ़ाना और मनमानी पर रोक लगाना है।

प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 120 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें आयु के लिए 30 अंक, कैडर अनुभव के लिए 30 अंक और विशेष श्रेणी के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार उम्र और अनुभव को 25-25 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

नई नीति में पहली बार अनुभव को स्थानांतरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। वहीं, विशेष श्रेणी के अंतर्गत महिला शिक्षक, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही, सिंगल पैरेंट शिक्षिकाएं, कपल्स केस, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथी, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और दिव्यांग बच्चों वाले शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को भी राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत रिटायरमेंट से पहले संरक्षण अवधि को 12 माह से बढ़ाकर 18 माह किए जाने की तैयारी है। इससे ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया में विशेष छूट मिल सकेगी।

हालांकि, नई नीति में कुछ पुराने प्रावधानों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला शिक्षकों को अब अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। इसके अलावा, पुरुष शिक्षकों को केवल नाबालिग बच्चों या अविवाहित बेटियों के आधार पर विशेष अंक नहीं दिए जाएंगे। कपल्स केस का लाभ भी अब केवल नियमित शिक्षकों तक सीमित रहेगा।

हाल ही में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने शिक्षकों के तबादलों की मांग को लेकर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद विभाग ने संकेत दिए थे कि नीति तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही स्थानांतरण कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा।

 

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