उत्तर प्रदेशराजनीति
जानें क्या मामला, कोर्ट ने खारिज की मुलायम के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
लखनऊ.पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान मैनपुरी और गोंडा में भाषण के दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने की स्वीकारोक्ति को हत्या का मामला करार देकर मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर एक याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की बेंच ने दिया है।
इससे पहले सीजेएम और सत्र अदालत ने भी याची की अर्जी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी थी। एक स्थानीय वकील ने यह याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि मुलायम के खिलाफ कारसेवकों की हत्या का केस चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी पाया कि क्षेत्राधिकार के अभाव मे सीजेएम व सत्र अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर ठीक किया।