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भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, कोर्ट ने चुनाव को बताया अवैध

प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिसके तहत कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही चुनाव को अवैध ठहराया है। हाईकोर्ट के जज मुनीश्वर नाथ भंडारी व सौरभ श्याााम शमशेरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को अविश्वास कराने के बाद हुए चुनाव में जयंती राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। जयंती राजपूत के वकील मनोज गौतम और वंदना यादव के वकील सरोज कुमार यादव ने लगभग 2 घंटे कोर्ट में बहस की। वहीं सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रदीप त्रिपाठी भी कोर्ट में मौजूद रहे। हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी और सीनियर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की डिवीजन बेंच ने भी फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की बेंच ने पूर्व स्थिति बनाने के लिए निर्देश दिया है। जल्द ही सपा की वंदना यादव हाईकोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी।

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