विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का मतलब मनमानी नहीं होता है: आनंदीबेन
लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में हुई बैठक में राज्यपाल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कुलपति एवं शासन के उच्च अधिकारियों को आमने-सामने एक साथ बैठाकर समस्याओं का निराकरण कराना था। क्योंकि अलग-अलग बैठक करने पर समस्याओं के संबंध में पूरी तस्वीर सामने नहीं आती है। उन्होंने कहा कि सभी कुलपति विश्वविद्यालय में नियमित रूप से बैठें तथा छात्र-छात्राओं से नियमित रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। छात्रों के बीच कुलपति को अपनी ऐसी आभा बनानी चाहिए, जिससे छात्रों को लगे कि कुलपति छात्रों एवं विश्वविद्यालय के हित में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बारे में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय में 3 माह के अन्दर क्या-क्या कार्य किए गये हैं, उसकी प्रगति रिपोर्ट कुलपति भेजेंगे। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति करें। नियुक्ति के संबंध में राजभवन को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी कुलपति नियुक्ति संबंधी साक्षात्कार की पूरी रिकार्डिंग करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। रिक्त नियमित पदों एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर राज्य सरकार द्वारा भती पर कोई रोक नहीं है। राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि स्वायत्तता का मतलब मनमानी नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कोई कुलपति ऐसा कोई कार्य न करे जो नियमों की परिधि के बाहर हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करें, जिससे उसकी लागत में वृद्धि न हो। बैठक में प्रदेश के कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्यपाल को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ उनके परिक्षेत्र के आधार पर सम्बद्ध किये जाने का मामला नीतिगत है तथा इस पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 अंगीकृत कर यथाशीघ्र लागू किया जायेगा। इसी तरह कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी चिकित्सा, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की सुविधा देने पर राज्य सरकार विचार कर यथा शीघ्र निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के कुछ परिनियम अप्रासंगिक हैं, जिनके संशोधन के लिए कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट एक माह में देगी। इस समिति में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी रखा गया है।बैठक में राज्यपाल ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा तैयार पुस्तक ‘जैविक खेती के आयाम का विमोचन भी किया।