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पहले गोद लिया फिर की बच्ची के साथ गलत हरकत

UP:अलीगढ़़ महानगर के क्वार्सी क्षेत्र के मंजूरगढ़ी में सात माह पूर्व गोद ली गैर समुदाय की बेटी संग कथित पिता द्वारा दुष्कर्म की घटना में दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है।
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बता दें कि बिन मां बाप की बेटी इस घटना के बाद से नारी निकेतन में रह रही है। एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू उर्फ मोहम्मद हसन निवासी बिसमिल्लाह कालोनी मंजूरगढ़ी ने एक बिन मां.बाप की घूमती टहलती करीब 13 वर्षीय लड़की को गोद लिया था। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधु ने उसे बच्ची संग गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया।