Bihar:बिहारियों के साथ तमिलनाडु में हिंसा की अफवाह उड़ाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने केस को एक क्लब में करने से इनकार कर दिया और छै। को हटाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरअसलए सोमवार को मनीष कश्यप केस में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई हुई। सुनाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप किसी राज्य में इस तरह की अशांति नहीं फैला सकते हैं। इस तरह की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।