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ग्राहक के भुगतान में देरी, आईसीआईसीआई बैंक पर दायर 40 हजार का मुकदमा

Punjab:एफडी की मैच्योरिटी के बाद कैश करने में देरी को सेवा में खामी मानते हुए उपभोक्ता अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक को ग्राहक को 40 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता अदालत में बताया कि उसने बैंक ऑफ राजस्थान में एफडी खोली और रिन्यू करवाई थी। एफडी के मैच्योर होने के बाद जब इसे कैश करने के लिए दावा किया गया तो बैंक ने उसे यह कहते हुए भुगतान नहीं किया कि हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं हैं।

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शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि लगातार फॉलोअप की प्रक्रिया में उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। बैंक ने ई.मेलध्पत्रों आदि के आदान.प्रदान के बावजूद शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि दो एफडीआर के भुगतान में देरी और तीसरी एफडीआर का भुगतान न करने के कारण उन्हें ब्याज के कारण वित्तीय नुकसान हुआ है और इस तरह वे 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के हकदार हैं।