इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला सहित कई अन्य अधिकारियों की जमानत जारी रखने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली डेट 21 जुलाई दी है। कोर्ट ने इन सभी से कोर्ट के निर्देशानुसार 10 लाख रुपए जमा करने का हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन ने दिया है।क्या है मामला…
एनआरएचएम घोटाले में लिप्त याचियों को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने 50 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर की थी। लेकिन, जमानत मिलने के बाद रुपए जमा करने में असमर्थता जताते हुए प्रदीप शुक्ला ने लोअर कोर्ट से राहत मांगी। राहत न मिलने पर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इससे पहले पांच लाख रुपए जमा कराया था। दोबारा दस लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया था। याचीगण का कहना है कि वह 50 लाख जमा करने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल 10 लाख रुपए जमा करने के बावत हलफनामा मांगा है।