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डिजिलॉकर से होगा वेरिफिकेशन, अब ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस-RC की जरूरत नहीं

नई दिल्ली.अब आपको ड्राइविंग करते समय लाइसेंस और आरसी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा संभव होगा डिजिलॉकर से। बुधवार को ट्रांसपोर्ट और आईटी मिनिस्ट्री ने लोगों की सहूलियत के लिए नई सर्विस लॉन्च की। इसके तहत नेशनल डिजिटल लॉकर सिस्टम में सेव डॉक्युमेंट्स को जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस और दूसरी एजेंसियां वेरिफिकेशन में यूज कर सकेंगी। ऐसे काम करेगी सर्विस…
– ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अफसरों की मानें तो नई सर्विस से डीएल और आरसी के वेरिफिकेशन में काफी मदद मिलेगी।
– व्हीकल ड्राइवर के मोबाइल या स्मार्टफोन से डीएल और आरसी का स्पॉट वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सकेगा।
– ट्रैफिक पुलिस या जांच अफसर एक ऐप के जरिए ‘नेशनल रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल एंड ड्राइवर’ डाटा से डॉक्युमेंट्स का मिलान करेंगे।
– वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो इसी ऐप के जरिए जुर्माने का भी भुगतान किया जा सकेगा।
– एनआईसी के द्वारा तैयार किए गए एम-परिवहन में कोई भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन और व्हीकल इंश्योरेंस की स्कैन कॉपी अपने मोबाइल में सेव कर सकता है।
– एनआईसी के मुताबिक, नई सर्विस इंटरफेस और फीचर्स के मामले में तेलंगाना सरकार के आरटीए-एम वॉलेट से कहीं बेहतर होगी।
– ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सर्विस को लॉन्च किया।
क्या है डिजिटल लॉकर?
– डिजिलॉकर आपको अपने डॉक्युमेंट्स एक जगह डिजिटली स्टोर करने की फैसिलिटी देता है।
– किसी शख्स को डिजिटल लॉकर बनाने के लिए आधार नंबर और इससे जुड़े एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।