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चिदंबरम को ईडी से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत नहीं, गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी – सुप्रीम कोर्ट ने कहा

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था
  • उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
  • इसके बाद 21 अगस्त को सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था
  • चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म, जमानत अर्जी पर विशेष अदालत में सुनवाई होगी

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चिदंबरम की सीबीआई रिमांड भी आज खत्म हो रही है। इस पर विशेष सीबीआई अदालत सुनवाई करेगी।

चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा- अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये मामलों पर निर्भर करता है। हमने प्रवर्तन निदेशालय की केस डायरी देखी है और मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे। लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा। 20 अगस्त को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अगले दिन चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई थी।

सीबीआई रिमांड खत्म, आज ट्रायल कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिदंबरम की सीबीआई रिमांड 5 सितंबर तक बढ़ाई थी। उन्होंने एक याचिका में विशेष अदालत (ट्रायल कोर्ट) से गैर-जमानती वारंट जारी होने और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी थी। लेकिन ईडी केस में राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सीबीआई रिमांड से जुड़े फैसले के खिलाफ दायर याचिका भी वापस ले ली। बेंच ने कहा है कि ईडी केस में भी नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं। आज चिदंबरम की रिमांड खत्म हो रही है, सीबीआई से जुड़े मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी।

वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।