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इनएक्टिव PPF अकाउंट तो नहीं मिलेंगे कई फायदे ये Activat करने का पूरा प्रोसेस

  • छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पॉपुलर योजना में से एक है. लंबी अवधि में बचत के लिए अधिकतर लोग PPF का ही विकल्प चुनते हैं. PPF में पहली बार अकाउंट खोलने पर 15 साल के लिए निवेश किया जाता है, जिसके 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है. इतने लंबे समय तक पीपीएफ अकाउंट (PPF Accoount) रखने का मतलब है कि यह एक्टिवेट भी हो. अगर PPF अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता है तो इस अकाउंट के जरिए मिलने वाले कई सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा. PPF अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें कम से कम 500 रुपये होना अनिवार्य है. अगर PPF अकाउंट में न्यूनतम ​अनिवार्य रकम नहीं रख जाता है कि यह अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है. कम जोखिम के साथ टैक्स छूट का भी लाभ  पब्लिक प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार की स्कीम है. यही कारण है कि पीपीएफ पर बेहतर रिटर्न मिलने के साथ ही निवेशकों कम जोखिम की गारंटी भी मिलती है. PPF अकाउंटहोल्डर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. साथ ही उन्हें इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद भी मिलता है ब्याजPPF अकाउंट की एक खास बात यह है अकाउंटाहेल्डर द्वारा डिपॉजिट फेल होने के बाद जब यह इन​एक्टिव हो जाता है, तब भी इसमें ब्याज जुड़ता रहता है. ऐसे में अगर किसी PPF अकाउंटहोल्डर का अकाउंट इ​नएक्टिव हो जाता है तो भी उन्हें ब्याज का लाभ मिलता रहेगा. हालांकि, उन्हें लोन समेत कई अन्य लाभ नहीं मिल सकेगा.

    1. इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव करने के लिए सबसे पहले आपको वहां एक लेटर लिखना होगा, जहां आपने अपना अकाउंट खुलवाया है. अकाउंट होल्डर यह रिक्वेस्ट लेटर उस बैंक या पोस्ट ऑफिस के ब्रांच को लिख सकता हैं, जहां उन्होंने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है. साथ ही आपको ध्यान देना होगा कि पहली बार अकाउंट खुलवाने के 15 साल के अंदर ही इसे एक्टिवेट किया जा सकता है.

    2. इसके बाद डिपॉजिटर को अपने अकाउंट में नॉन-पेमेंट्स पेनाल्टी के साथ-साथ ​कम से कम मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट जमा करना होगा. जितने वित्तीय वर्ष के लिए यह अकाउंट इनएक्टिव रहा है, उतने वित्तीय वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये का डिपॉजिट करना होगा. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी. संबंधित ब्रांच में एक लिखित एप्लीकेशन के साथ एक चेक सबमिट करना होगा.

    3. बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में ​लिखित एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यह पता किया जाएगा कि क्या अकाउंट खुलने के 15 साल की अवधि से पहले यह इन​एक्टिव किया जा रहा है या नहीं. पेनाल्टी व बचे डिपॉजिट जमा करने के बाद इस अकाउंट को रिएक्टिव कर दिया जाएगा.

    कहीं भूल न जाएं ये बात
    आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि 15 साल अवधि खत्म हो गई है तो PPF अकाउंट को रिवाइव नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, अकाउंटहोल्डर पेनाल्टी जमा करने के बाद अब तक इस अकाउंट में पड़े मैच्योरिटी रकम निकालने के​ लिए जरूरी प्रक्रिया अपना सकता है. मैच्योरिटी रकम निकालने के लिए भी प्रति वित्तीय वर्ष के आधार पर 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.