Breaking News

मथुरा में हत्या के दो आरोपियों की जमानत खारिज

 

मथुरा । उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक जिला अदालत ने हत्या के दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने शनिवार को यहां बताया कि गत 22 जून की सुबह शहर कातेवाली क्षेत्र के गली भीखचन्द में मन्दिर के पास गोलीबारी कर तीन व्यक्तियों को घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान चौबियापाड़ा निवासी बसन्तलाल चतुर्वेदी और सुन्दरलाल चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई थी। इसी मोहल्ले के दयानन्द चतुर्वेदी घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र के लालागंज निवासी आशीष चतुर्वेदी उर्फ छुल्ली एवं अभिषेक चतुर्वेदी उर्फ पाव फरार थे। बाद में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। तीन महीने के बाद दोनों की गिरफ्तारी संभव हो सकी थी। शुक्रवार को धारा 307ए, 302ए, 504ए, 506ए, 120ठ आईपीसी के दोनों आरोपियों आशीष एवं अभिषेक की जमानत के लिए हुई सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से इन्हें निर्देाष बताया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने दलील दी कि यदि ये निर्दोष थे तो तीन महीने तक गिरफ्तारी से क्यों बचते रहे। इन पर जब इनाम घोषित हुआ था उसके बाद ही ये गिरफ्तार किये गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने हत्या के आरोपी दो इनामी आरोपियों जमानत की अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म इकबाल किया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भारी इनाम घोषित करना पड़ा। इसलिए इन्हें जमानत देने का कोई औचित्य नही है।