उत्तर प्रदेश

यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग व ओवर रेटिंग करने वाले थोक, फुटकर उर्वरक / थोक विक्रेता के साथ ही कम्पनी प्रतिनिधि पर दर्ज होगा एफ.आई.आर

जौनपुर -: जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में रबी फसलों की बुवाई एवं सिंचाई के उपरान्त टॉपड्रेसिंग हेतु कृषकों द्वारा यूरिया की मांग तेजी से की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 22361.00 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक वितरण हेतु उपलब्ध है और यूरिया की कोई कमी नहीं है। जनपद के सभी बी-पैक्स समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आई०एफ०एफ०डी०सी० कृषक सेवा केन्द्रों के साथ ही निजी बिक्री केन्द्रों पर कृषकों को जोत-बही के आधार पर पी०ओ०एस० मशीन से यूरिया की बिक्री कराया जा रहा है।

यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बिक्री किया जाता है, यूरिया के साथ अन्य उर्वरक / उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएण्ट, सल्फर, कीटनाशी रसायन इत्यादि टैग किया जाता है एवं कृषक को पी०ओ०एस० मशीन से रसीद नहीं दिया जाता है तो ऐसे फुटकर उर्वरक विक्रेता/थोक उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराते हुए एन०एस०ए० की भी कार्यवाही की जायेगी।

कृषक भाइयों से अपील है कि अपने निकटतम बिक्री केंद्र से पी०ओ०एस० मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा में यूरिया उर्वरक क्रय करें तथा अपने विक्रेता से रसीद अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से बिक्री की जा रही है तो उसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी जौनपुर के कार्यालय में स्थापित कण्ट्रोल रूम में दूरभाष संख्या 8419021250 पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक दर्ज करा सकते है।

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