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आरबीआई का एक्शन, बड़े बैंक पर लगाया बैन

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने रामगढिय़ा को-ऑपरेटिव बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता 50 हजार रुपये की निकासी सीमा तय करने समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा।

आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक पर कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है और यह अगले 6 महीने तक लागू रहेगा।
बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई कर्ज प्रदान या रिन्यू नहीं कर सकता, न ही कोई निवेश कर सकता है और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने कहा कि विशेष रूप से सभी सेविंग्स बैंक अकाउट, करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य अकाउंट्स में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है। इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है। डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है।