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अब इस बैंक से पैसा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक : रिजर्व बैंक की तरफ से समय-समय पर बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहे हैं. आरबीआई ने अब एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर आपका भी इस बैंक में खाता तो आप अपना पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं.

बता दें बैंक की खराब फाइनेंशियल स्थितियों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं. आरबीआई ने कहा है कि बैंक की स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.

ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं. पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि में से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.

बैंक नहीं कर सकेगा ये सभी काम

कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए हैं. लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी लोन और एडवांस को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है. इसके साथ ही कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी हस्तांतरण नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है.
ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन लोन को समायोजित करने की अनुमति है.

सुधार नहीं होने तक जारी रहेंगे प्रतिबंध
आरबीआई ने कहा कि लैंडर पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा.